लखनऊ • 21 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • गोरखपुर के एक खरीदार ने 2019 में अंसल से 775 वर्गफीट का प्लॉट बुक किया और किस्तों में पूरी रकम जमा की।
  • 2025 में उनके पक्ष में विक्रय पत्र यानी रजिस्ट्री हो गई। उन्हें भूखंड एलडीए से स्वीकृत बताया गया था।
  • रजिस्ट्री के 3–4 महीने बाद एक मंजिल तक निर्माण हुआ, तभी कुछ लोगों ने ज़मीन पर विवाद खड़ा किया और निर्माण गिरा दिया गया।
  • पीड़ित का दावा है कि उन्हें करीब ₹8–9 लाख का नुकसान हुआ। उन्होंने अंसल डेवलपर्स के प्रबंधन पर विवादित भूखंड आवंटित करने का आरोप लगाया है।
  • सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू की है।

क्या हुआ

दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के अनुसार गोरखपुर निवासी खरीदार ने 2019 में अंसल से 775 वर्गफीट का एक प्लॉट बुक कराया था और किस्तों में पूरी रकम जमा की। 2025 में उनके पक्ष में रजिस्ट्री हो गई। पीड़ित का कहना है कि उन्हें भूखंड एलडीए से स्वीकृत बताया गया था।

रजिस्ट्री के करीब तीन-चार महीने बाद वह निर्माण कराने पहुंचे और करीब एक मंजिल तक मकान बना लिया। आरोप है कि तभी कुछ लोगों ने ज़मीन पर विवाद खड़ा कर दिया और विरोध के बीच उनका बना हुआ निर्माण जबरन गिरा दिया गया। उनका कहना है कि निर्माण में करीब 8 से 9 लाख रुपये की जमा पूंजी खर्च हो गई थी।

पीड़ित ने अंसल डेवलपर्स के प्रबंधन पर विवादित भूखंड आवंटित करने और धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। प्रार्थना पत्र में तीन मांगें हैं: संबंधित लोगों पर प्राथमिकी, विवाद निपटाकर कब्जा दिलाना, और नुकसान की ब्याज समेत भरपाई। सुशांत गोल्फ सिटी पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। (दैनिक भास्कर, 21 अक्टूबर 2026)

रिपोर्ट में यह नहीं बताया गया कि निर्माण गिराने वाले लोग कौन थे और ज़मीन पर उनका दावा किस आधार पर है। ये अभी आरोप हैं। पुलिस जांच के बाद ही तस्वीर साफ होगी।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • रजिस्ट्री होना ही काफी नहीं। रजिस्ट्री से सिर्फ इतना पता चलता है कि बेचने वाले ने ज़मीन आपको बेची। इससे यह साबित नहीं होता कि ज़मीन पर किसी और का दावा नहीं है। खतौनी, पुरानी बैनामा चेन और मौके पर कब्जा, तीनों मिलाएं: ज़मीन का मालिकाना रिकॉर्ड कैसे जांचें।
  • "एलडीए से स्वीकृत" लिखित में लें और खुद जांचें। स्वीकृत लेआउट में आपका भूखंड नंबर है या नहीं, यह इस गाइड से देखें: LDA से पास नक्शा कैसे जांचें।
  • अंसल / सुशांत गोल्फ सिटी में प्लॉट? यहां पुराने आवंटन, विवादित खसरे और एलडीए हस्तांतरण, तीनों की स्थिति अलग-अलग जांचनी पड़ती है। निर्माण शुरू करने से पहले सीमांकन (पैमाइश) कराएं और पड़ोसी भूखंडों के दावे देखें: सुशांत गोल्फ सिटी: खरीदारों की गाइड।
  • निर्माण में पैसा लगाने से पहले ज़मीन पर विवाद या मुकदमे की जांच कराएं। यह ₹8–9 लाख के नुकसान से बहुत सस्ता है।

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स्रोत: दैनिक भास्कर, 21 अक्टूबर 2026