लखनऊ • 30 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • निराला नगर के शंकर नगर चौराहे पर बना ब्लिंकिट वेयरहाउस एलडीए ने 30 अक्टूबर की सुबह सील किया।
  • वेयरहाउस आवासीय कॉलोनी के एक प्लॉट पर टीन शेड डालकर बनाया गया था; इसका नक्शा एलडीए से पास नहीं था।
  • एलडीए ने कंपनी को पहले नोटिस देकर परिसर खाली करने का समय दिया था; कार्रवाई न होने पर सील किया।
  • स्थानीय लोगों ने जाम, शोर और अव्यवस्था की शिकायत की थी।

क्या हुआ

दैनिक भास्कर के अनुसार प्राधिकरण का कहना है कि वेयरहाउस नियमों और तय मानकों के विपरीत चल रहा था। आसपास के निवासियों ने बताया कि डिलीवरी बाइकों से आए दिन टक्कर और विवाद होते थे, रात भर शोर रहता था, और बड़े वाहनों से सामान उतारने के कारण यातायात प्रभावित होता था। (दैनिक भास्कर, 30 अक्टूबर 2026)

रिपोर्ट में प्लॉट के मालिक का नाम, सील की अवधि और आगे की कार्रवाई (जैसे ध्वस्तीकरण या शमन) की जानकारी नहीं दी गई है।

प्लॉट मालिकों और खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • आवासीय कॉलोनी का प्लॉट गोदाम, वेयरहाउस या दुकान जैसे व्यावसायिक काम के लिए किराये पर देने से पहले देखें कि भू-उपयोग और पास नक्शा इसकी इजाज़त देते हैं या नहीं। सील की कार्रवाई संपत्ति पर होती है, इसलिए नुकसान मालिक का भी होता है।
  • टीन शेड या अस्थायी ढांचा भी बिना पास नक्शे के बनाया जाए तो एलडीए नोटिस और सील कर सकता है।
  • कोई बना हुआ मकान या प्लॉट खरीदते समय उसका पास नक्शा और मौके पर बना ढांचा मिलाकर देखें: एलडीए से पास नक्शा कैसे जाँचें।
  • पास नक्शे से अलग इस्तेमाल पर एलडीए की हाल की एक और कार्रवाई: अयोध्या रोड पर पार्किंग की जगह दुकानों को नोटिस।

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स्रोत: दैनिक भास्कर, 30 अक्टूबर 2026