लखनऊ • 29 अक्टूबर 2026

मुख्य बातें

  • यूपी रेरा ने सभी प्रमोटर्स और बिल्डरों से तिमाही प्रगति रिपोर्ट (क्यूपीआर) 31 अक्टूबर तक पोर्टल पर जमा करने को कहा है।
  • रिपोर्ट नई डिजिटल हस्ताक्षर आधारित व्यवस्था से ही जमा होगी।
  • तय समय में रिपोर्ट न देने वाले प्रमोटर्स पर अधिनियम के प्रावधानों के तहत दंडात्मक कार्रवाई होगी।

क्या है निर्देश

आईएनए न्यूज़ के अनुसार उत्तर प्रदेश भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण ने राज्य के सभी रियल एस्टेट प्रमोटर्स और बिल्डरों को पिछली तिमाही की प्रगति का ब्योरा पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए 31 अक्टूबर की अंतिम समय-सीमा दी है। प्रमोटर्स को न केवल समय पर विवरण दर्ज करना होगा, बल्कि पूरी प्रक्रिया नई डिजिटल हस्ताक्षर व्यवस्था से ही करनी होगी। (आईएनए न्यूज़, 29 अक्टूबर 2026) रेरा की आधिकारिक सूचना हम नहीं पढ़ पाए, इसलिए यह खबर इसी रिपोर्ट पर आधारित है।

खरीदारों के लिए इसका मतलब

  • क्यूपीआर में बिल्डर हर तिमाही प्रोजेक्ट के निर्माण की प्रगति और बिकी यूनिटों जैसा ब्योरा देता है। यह जानकारी रेरा पोर्टल पर प्रोजेक्ट के पेज से देखी जा सकती है।
  • किसी अंडर-कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में पैसा लगाने से पहले उसकी पिछली कुछ क्यूपीआर देखें। रिपोर्ट महीनों से जमा न हो, या हर तिमाही में प्रगति एक जैसी दिखे, तो यह चेतावनी का संकेत है।
  • आपका पैसा पहले से किसी प्रोजेक्ट में लगा है और बिल्डर क्यूपीआर नहीं दे रहा, तो आप रेरा में शिकायत कर सकते हैं।
  • रेरा पंजीकरण की वैधता और बिल्डर की देरी पर आपके अधिकार: रेरा नंबर कब तक वैध रहता है।

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स्रोत: आईएनए न्यूज़, 29 अक्टूबर 2026